Finance Bill : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 सदन के पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दों को देखने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव(Proposal) दिया है।
Finance Bill : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वित्त विधेयक 2023 सदन के पटल पर रखा. अडानी-हिंडनबर्ग(Adani-Hindenburg) मामले में जेपीसी के गठन की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त विधेयक लोकसभा से पारित हो गया।
Finance Bill : वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दों को देखने के लिए एक समिति (Committee)का प्रस्ताव किया गया है।
निर्मला सीतारमण ने सदन में कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों(employees) के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में सुधार की आवश्यकता है।
Finance Bill : उन्होंने कहा- मैं पेंशन के मामले को देखने के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी(committee) बनाने का प्रस्ताव करता हूं.
Finance Bill : वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत विदेश यात्राओं के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सेंट्रल रिजर्व बैंक(tral reserve bank) को नोटिस लेना चाहिए।
Finance Bill : रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइनेंस बिल में डेट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव है, जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी(per cent) से कम निवेश करते हैं।
ऐसे म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एक बार संसद द्वारा अनुमोदित(Approved) होने के बाद, ऐसी म्युचुअल फंड योजनाओं के धारक जो
Finance Bill : अपनी संपत्ति का 35 प्रतिशत इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं, उन्हें अपने संबंधित स्लैब(slab) के अनुसार कर का भुगतान करना होगा।
