Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स स्लैब(tax slab) की जानकारी आयकर विभाग द्वारा दी जाती है। अभी देश में आयकर भुगतान के लिए दो स्लैब हैं। इसमें नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली शामिल है। अगर नई टैक्स व्यवस्था चुनी जाती है तो व्यक्तिगत आय पर टैक्स(tax) जमा करना होगा।
Income Tax Return : इनकम टैक्स स्लैब देश में कई कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes)को चलाने के लिए होने वाली आय पर भी टैक्स वसूला जाता है। आय पर कर देकर लोग देश की प्रगति और विकास में अपना योगदान देते हैं।
वहीं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो उस इनकम पर भी इनकम टैक्स स्लैब (income tax slab)के हिसाब से टैक्स देना होगा। कर योग्य आय पर कर का भुगतान करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, देश में जल्द ही 2023 का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब की जानकारी नए बजट से पहले मिल जानी चाहिए।
Income Tax Return : आयकर
इनकम टैक्स स्लैब इनकम टैक्स विभाग द्वारा बताए गए हैं। अभी देश में आयकर भुगतान के लिए दो स्लैब हैं। इसमें नई कर प्रणाली और पुरानी कर प्रणाली शामिल है। अगर नई टैक्स व्यवस्था चुनी जाती है
तो व्यक्तिगत आय पर टैक्स जमा करना होगा। जहां पुराने टैक्स सिस्टम को चुना जाता है तो अलग इनकम पर टैक्स लगता है। इसके साथ ही कई अन्य फायदे भी पुराने टैक्स सिस्टम में शामिल हैं।
Income Tax Return : इनकम टैक्स स्लैब
दूसरी ओर, अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल (tax file)करता है, तो कई टैक्स दरें उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 20-21 के अनुसार, नई कर व्यवस्था में, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
Income Tax Return : आयकर स्लैब दर
दूसरी ओर, यदि आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है और कोई 7.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कमाता है, तो वित्त वर्ष 20-21 के अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के बाद, 10% कर लगाया जाएगा।
चालू करो। वहीं वित्त वर्ष 20-21 के अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने के बाद यदि आय सालाना 7.5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये सालाना तक है तो करदाताओं को इस पर 15 फीसदी कर देना होगा।
