भोपाल शासन शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति करता है।
राज्य शिक्षा केंद्र ने निजी स्कूलों को कोरोना संक्रमण काल में आरटीई के तहत दाखिला पाने वाले बच्चों के लिए आनलाइन कक्षाएं संचालित करने शपथ पत्र देने के लिये कहा है। वे आनलाइन कक्षाओं का फोटो भी अपलोड करेंगे। अभिभावक द्वारा आनलाइन कक्षा नहीं लगने की शिकायत होने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आनलाइन कक्षा संचालन नहीं होने की स्थिति में निजी स्कूलों को कोरोना काल में फीस प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि आधार सत्यापन के बाद आनलाइन कक्षा के कुल दिवस और बच्चे की वार्षिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
स्कूल द्वारा केवल उन्हीं बच्चों की उपस्थिति दर्ज होगी, जिनके द्वारा आनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया गया है। अभिभावकों के शिकायत करने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।