Singrauli news : सिंगरौली 29 मार्च। नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के सम्पत्तिकर प्रावधानो के तहत नगरीय क्षेत्र सिंगरौली में कार्यरत ओबी कम्पनियों पर सम्पत्तिकर (property taxes)लगाकर मांग सूचना भेजी गई थी। इसके बावजूद भी
Singrauli news : संबंधित कम्पनियों के द्वारा अपने बकाये सम्पत्ति कर की राशि जमा नही की गई।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त पवन कुमार सिंह ने उपायुक्त आरपी बैस को इस आशय के निर्देश दिया है कि संबंधित ओबी कम्पनियों(companies) के विरूद्ध कुर्की वारंट जारी कर सम्पत्ति कर की राशि वसूल करने की कार्रवाई करें।
Singrauli news : उपरोक्त कम्पनियों में प्रमुख रूप से मे.बघेल कम्पनी अमलोरी, मे. सिक्कल लाजिस्टिक(logistics) कम्पनी अमलोरी, मे.डीबीएल कम्पनी अमलोरी, पीसी पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल है।
निगमायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि 30 मार्च तक उपरोक्त कम्पनियों द्वारा अपना सम्पत्ति कर जमा नही किया गया तो 31 मार्च को अनिवार्य रूप से इनके विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई(action) करें।
Singrauli news : इसी तरह से सिंगरौली सुपर थर्मल पावर के द्वारा भी अपने सम्पत्ति कर की बकाया (Arrears)राशि निगम कोष में जमा नही करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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