पुलिस अधीक्षक सिंगरौली यूसुफ कुरैशी, अतिरिक्त पु.अधी. सिंगरौली श्री शिव कुमार वर्मा के दिशा निर्देश एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिंगरौली श्री के०के० पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माडा निरी. विद्यावारिधि तिवारी को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी
जब दिनांक 14.10.2023 को मूखविरी सूचना पर अवैध डीजल तेल की तस्करी में लिप्त आरोपी संदीप कुमार शाह पिता जवाहरलाल शाह उम्र 35 वर्ष सा. हिर्रवाह थाना बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) के कब्जे से घटना स्थल ग्राम रजमिलान पुलिया के पास से 04 नीले रंग के डिब्बों में 180 लीटर डीजल तेल कीमती 18000/- रू. का पकड़ा गया।
घटना का सक्षिप्त विवरण :- दिनांक 14.10.2023 को जरिये मुखविर सूचना मिली थी कि ग्राम रजमिलान पुलिया के नीचे एक व्यक्ति अवैध डीजल तेल 04 नीले रंग के डिब्बा में विक्री करने हेतु रखे खड़ा है। मुखविर सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी माड़ा के निर्देश पर सउनि रामबहोरी प्रजापति हमराह उप निरी. एन.पी. तिवारी, आर. 660 बीर बहादुर व स्वतंत्र साक्षी 02 नफर के ग्राम रजमिलान मुखविर के बताये स्थान पहुंचा कि रजमिलान पुलिया के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे पकड़ा जाकर नाम पता पूछे जो अपना नाम संदीप कुमार शाह पिता जवाहरलाल शाह उम्र 35 वर्ष सा. हिर्रवाह थाना बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.) का होना बताया।
पुलिया के नीचे देखा गया तो 04 नीले रंग के डिब्बा रखे मिला जिनका ढक्कन खोलकर देखा गया तो करीबन 45-45 लीटर फूल डीजल करीबन 180 लीटर कीमती 18000/- रू. का मिला। आरोपी को धारा 91 जा.फौ. की नोटिस दी जाकर डीजल तेल रखने के संबंध में कागजात चाहा गया जो कोई कागजात पेश नही किया। जो आरोपी का कृत्य धारा 285 भादवि एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का दण्डनीय अपराध पाये जाने उपरोक्त डीजल तेल के चारों डिब्बों को समक्ष गवाहान जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
उल्लेखनिय भूमिका = उपरोक्त कार्यवाही में उप निरी. एन.पी. तिवारी, सउनि रामबहोरी प्रजापति प्रजापति, सउनि राजेश मिश्रा, प्र.आर. 280 पतिराज सिंह, आर. 660 बीर बहादुर सिंह, आर. तेजभान सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी का नाम पता :- 01-संदीप कुमार शाह पिता जवाहरलाल शाह उम्र 35 वर्ष सा. हिर्रवाह थाना बैढ़न जिला सिंगरौली (म.प्र.)