श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री यूसुफ कुरैशी, अतिरिक्त पु. अधी. सिंगरौली श्री शिव कुमार वर्मा के दिशा निर्देश एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी सिंगरौली श्री के०के० पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माड़ा निरी. विद्यावारिधि तिवारी को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मूखविर की सूचना पर अवैध मादक पदार्थ शराब की तस्करी में लिप्त आरोपी सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति उम्र 50 वर्ष ग्राम बसौड़ा थाना माड़ा जिला सिंगरौली (म.प्र.) के कब्जे से घटना स्थल ग्राम बसौड़ा आरोपी के घर से 56 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 5600/- रू. का पकड़ा गया।
घटना का सक्षिप्त विवरण :- – थाना माड़ा पुलिस को मुखविर सूचना मिली थी कि ग्राम बसौड़ा का सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति अपने घर में अवैध रूप से देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब बनाकर रखा है।
यदि मौके से कार्यवाही नही की गई तो मादक पदार्थ शराब को विकी कर सकता है। मुखविर सूचना अनुसार थाना प्रभारी माड़ा के निर्देश पर सउनि जगदीश प्रजापति हमराह स्टाफ व स्वतंत्र साक्षी 02 नफर के ग्राम बसौड़ा मुखविर के बताये स्थान ग्राम बसौड़ा सत्यनारायण प्रजापति के घर पहुंचकर रेड कार्यवाही किये तो संदेही सत्यनारायण प्रजापति के घर में बिजली बल्ब के प्रकाश में देखा की एक व्यक्ति घर के परछी में 15-15 लीटर के 04 नग सफेद रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में अवैध रूप से बनी हाथ भट्ठी महुआ शराब रखे मिला जो करीबन 56 लीटर महुआ शराब पाया गया।
पूछताछ पर वहां उपस्थित व्यक्ति अपना नाम सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति उम्र 50 वर्ष ग्राम बसौड़ा का होना बताया व उक्त शराब के संबंध में कोई कागजात पेश नही किया। जो आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से उपरोक्त शराब को समक्ष गवाहान जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफतार कर वापस थाना आये आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को जेल भेजा गया है।
उल्लेखनिय भूमिका उपरोक्त कार्यवाही में सउनि जगदीश प्रजापति, प्र.आर. 439 अतुल तिवारी, प्र.आर. 280 पतिराज सिंह, आर. 363 अजय यादव, की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी का नाम पता :- 01-सत्यनारायण प्रजापति पिता रामकेश प्रजापति उम्र 50 वर्ष ग्राम बसौड़ा थाना माड़ा जिला सिंगरौली (म.प्र.) । जप्त मशरूका :- 56 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 5600/- रू.