OBC Reservation: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक सम्बन्धी पूर्व अन्तरिम आदेश को बरकरार रखा है।
सोमवार को ओबीसी आरक्षण व ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की सुनवाई हुई। सालीसिटर जनरल तुषार मेहता के न आने के कारण राज्य शासन पक्ष की ओर से मोहलत मांगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के चलते कोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी।
Contents
OBC Reservation: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर रोक सम्बन्धी पूर्व अन्तरिम आदेश को बरकरार रखा है।Aditi Pohankar : आश्रम की पम्मी ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah में जेठालाल की नाक में दम करता है ये बच्चा, आपने पहचाना क्या?
Aditi Pohankar : आश्रम की पम्मी ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखाया अपना ग्लैमरस अंदाज
आज सुनवाई के दौरान लगभग 100 ओबीसी के चयनित शिक्षक याचिका कर्ता मौजूद रहे। राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह जबकि याचिकाकर्ता की ओर से राज्य द्वारा नियुक्त ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।.