SINGRAULI – किशोरी छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट समक्ष विशेष न्यायाधीश श्यामसुंदर झा द्वारा तीन साल की सजा सुनाई गयी है ।
यह प्रकरण 13 अक्टूबर 2021 का था। लोक अभियोजन मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा पुलिस थाना जियावन ( SINGRAULI ) में 13 अक्टूबर 21 को जाकर घटना के संबंध में लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि जब कक्षा 9 वीं पढ़ती थी तब आरोपी सूरज खान विद्यालय जाते समय पीड़िता का पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्रेम करता है तथा शादी करना चाहता है।
पीड़िता द्वारा आरोपी को मना किया जाता था तब आरोपी द्वारा पीड़िता को यह कहा जाता था कि वह उसे भगा ले जायेगा।
इस बात की जानकारी जब पीड़िता ने अपने माता-पिता तथा अन्य सदस्यों को दिया तो घर के लोग इज्जत के घर से पीड़िता का विद्यालय जाना बंद करा दिया। उसके बाद पीड़िता अपने घर रहती थी।
12 अक्टूबर 21 को आरोपी पीड़िता के घर के पास जाकर उससे मोबाइल नंबर मांगा जहां पीड़िता ने नम्बर देने से मना कर दिया। लेकिन देर रात करीब 8 बजे पीड़िता घर पर जब अकेली थी तो आरोपी घर के अंदर घुसा और जबरदस्ती करने लगा।
पीड़िता की चीख पुकार सुनकर उसकी चाची आई और आरोपी को पकड़ लिया। इसी दौरान हल्ला गुहार सुनकर चाचा भी पहुंच गया और आरोपी को 3-4 थप्पड़ लगाया।
किसी तरह आरोपी वहां से भागते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी दी। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 3 वर्ष का सजा सुनाया गया है।
इसके अलावा अर्थदण्ड भी शामिल है। लोक अभियोजन के अनुसार भादवि की धारा 354 में 3 वर्ष व 1000, 354 (घ) 3 वर्ष 2000 रू., व 451 के तहत 2 वर्ष व 1000 तथा पाक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा व 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया गया है।
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SINGRAULI – किशोरी छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट समक्ष विशेष न्यायाधीश श्यामसुंदर झा द्वारा तीन साल की सजा सुनाई गयी है ।
यह प्रकरण 13 अक्टूबर 2021 का था। लोक अभियोजन मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के द्वारा पुलिस थाना जियावन ( SINGRAULI ) में 13 अक्टूबर 21 को जाकर घटना के संबंध में लिखित आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि जब कक्षा 9 वीं पढ़ती थी तब आरोपी सूरज खान विद्यालय जाते समय पीड़िता का पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्रेम करता है तथा शादी करना चाहता है।
पीड़िता द्वारा आरोपी को मना किया जाता था तब आरोपी द्वारा पीड़िता को यह कहा जाता था कि वह उसे भगा ले जायेगा।
इस बात की जानकारी जब पीड़िता ने अपने माता-पिता तथा अन्य सदस्यों को दिया तो घर के लोग इज्जत के घर से पीड़िता का विद्यालय जाना बंद करा दिया। उसके बाद पीड़िता अपने घर रहती थी।
12 अक्टूबर 21 को आरोपी पीड़िता के घर के पास जाकर उससे मोबाइल नंबर मांगा जहां पीड़िता ने नम्बर देने से मना कर दिया। लेकिन देर रात करीब 8 बजे पीड़िता घर पर जब अकेली थी तो आरोपी घर के अंदर घुसा और जबरदस्ती करने लगा।
पीड़िता की चीख पुकार सुनकर उसकी चाची आई और आरोपी को पकड़ लिया। इसी दौरान हल्ला गुहार सुनकर चाचा भी पहुंच गया और आरोपी को 3-4 थप्पड़ लगाया।
( SINGRAULI ) किसी तरह आरोपी वहां से भागते हुए लोगों को जान से मारने की धमकी दी। जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत 3 वर्ष का सजा सुनाया गया है।
इसके अलावा अर्थदण्ड भी शामिल है। लोक अभियोजन के अनुसार भादवि की धारा 354 में 3 वर्ष व 1000, 354 (घ) 3 वर्ष 2000 रू., व 451 के तहत 2 वर्ष व 1000 तथा पाक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा व 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया गया है।