SINGRAULI NEWS : एनसीएल क्षेत्र के मुहेर, मेढ़ौली, पंजरेह, चटका, झिंगुरदह के भूमियों के रजिस्ट्री को अंतरण एवं नामांतरण पर तत्कालीन कलेक्टर ने 20 अक्टूबर 2021 को रोक लगा दी थी। जहां पिछले दिनों सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में मसला उठाया था। जिस पर कलेक्टर के यहां से आज विधायक के मुद्दे पर हरी झण्डी मिल गयी है।
SINGRAULI NEWS : गौरतलब हो कि सिंगरौली के भू-अर्जन दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर एनसीएल क्षेत्र के मुहेर, मेढ़ौली, पंजरेह, चटका, झिंगुरदह को अंतरण एवं नामांतरण प्रतिबंध कर दिया था। ऐसे भूमियां प्रतिबंधित आदेश दिनांक के पूर्व ही भूमि क्रय की गयी थी। जिसके संबंध में आवेदकों द्वारा लगातार नामांतरण के लिए भागदौड़ करते हुए कलेक्टोरेट का चक्कर लगा रहे थे। विधायक ने इस मामले को कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में जोर-शोर से मुद्दा उठाया था।
SINGRAULI NEWS : जहां उपरोक्त प्रतिबंध के पूर्व निष्पादित किये गये विक्रय विलेख/ रजिस्ट्रियों को म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के प्रावधानों के तहत दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के पूर्व नामांतरण पर रोक लगायी गयी थी उसे उक्त आदेश को शून्य करते हुए अंतरण एवं नामांतरण करने की अनुमति दे दी गयी है। यह आदेश कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात अपर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है।
SINGRAULI NEWS : आदेश जारी होने के बाद सालभर के अधिक समय से परेशान आवेदकों ने विधायक रामलल्लू वैश्य के इस प्रयास की खुशी जताते हुए कहा कि हम लोगों की मांग जायज थी। तत्कालीन जिला प्रशासन के द्वारा बेवजह उलझाया गया था।
![SINGRAULI NEWS : पूर्व नामांतरण पर लगे प्रतिबंध समाप्त, कलेक्टर ने दी मंजूरी](https://singraulinews.in/wp-content/uploads/2022/12/1672276208059-210x300.jpg)